घरेलू हिंसा मामले में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की उम्मीदों पर सोमवार को उस वक्त पानी फिर गया जब उनकी पत्नी लिपिका मित्रा ने उनके साथ विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता में जाने से साफ इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने भारती को जमानत देने से भी इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू और न्यायमूर्ति अमिताभ राय की खंडपीठ ने लिपिका से जब पूछा कि वह घरेलू हिंसा मामले में पति के साथ समझौता करने के लिए मध्यस्ता में जाने को राजी है तो लिपिका मित्रा ने इससे इनकार कर दिया।
उन्होंने कहा, 'समझौते का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।' इस बीच शीर्ष अदालत ने मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी (आप)के विधायक सोमनाथ भारती को नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में जाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने निचली अदालत से भी कहा है कि वह इस मामले का निपटारा जल्दी करे।
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Source: Hindi News
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