Monday, 29 December 2014

केंद्रीय कर्मचारियों को अब विदेशी बैंक खातों में जमा धनराशि की जानकारी देनी होगी। इसके तहत उसे अपने पति/पत्नी और आश्रित बच्चों से संबंधित संपत्ति का भी लेखा-जोखा देना होगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने कर्मचारियों के लिए संपत्ति और देनदारियों की घोषणा का एक नया फॉर्म जारी किया है। यह लोकपाल कानून के तहत जरूरी है।


गोपनीयता पर विचार
संपत्तियों और देनदारियों की जानकारी पर कुछ कर्मचारियों की चिंता के बाद नया फॉर्म जारी किया गया है। सरकार इस पर विचार कर रही है कि ऎसी जानकारी सार्वजनिक की जाए या नहीं।

इनको बताना होगा अलग से
चल संपत्तियां, बीमा, बांड्स, शेयर और म्यूचुअल फंड्स में दो लाख रूपए से अधिक के निवेश को नए फॉर्म में अलग से बताना होगा।

महंगे फर्नीचर, साज सज्जा के सामान, पुरातन चीजें, पेंटिंग्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी जानकारी देनी होगी।

30 अप्रेल तक दाखिल होंगे रिटर्न

लोक सेवक द्वितीय संशोधन नियम 2014 के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए 30 अप्रेल 2015 तक अपनी संपत्तियों और देनदारियों का रिटर्न दाखिल करना होगा। गु्रप ए, बी और सी में करीब 26.3 लाख कर्मचारी हैं। चालू वर्ष के लिए ये रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर थी जिसे अब अगले साल 30 अप्रेल तक के लिए बढ़ाया गया है। ...और पढ़े


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