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Monday, 5 October 2015

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बीफ बैन मामले के निस्तारण के लिए तीन जजों की बेंच का गठन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हाईकोर्ट द्वारा बीफ की बिक्री पर लगाए गए बैन को दो महीने के लिए लागू नहीं करने के भी निर्देश दिए हैं।

 सर्वोच्च अदालत के इन निर्देशों के बाद जम्मू कश्मीर में आगामी दो महीने तक बीफ बैन पर हाईकोर्ट के आदेश प्रभावी नहीं रहेंगे।

 गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर में 8 सितंबर को बीफ बिक्री पर बैन लगाया था। लिहाज़ा सभी की नज़रें बीफ बैन के मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले पर यह तय होना था कि जम्मू कश्मीर में बीफ बिक्री होगी या नहीं।



ये थी सरकार की दलील जम्मू कश्मीर सरकार की दलील थी कि इस मामले में हाईकोर्ट के दो अलग-अलग आदेश हैं, जिससे असमंजस के हालात बने हुए हैं। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जम्मू हाईकोर्ट ने बीफ की बिक्री पर आरपीसी के तहत प्रतिबन्ध लगा दिया था और पुलिस को निर्देश दिया था कि वह इस बात को ध्यान में रखे कि आदेश का पूरी तरह से पालन हो।

वहीं, श्रीनगर हाई कोर्ट ने आरपीसी को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था। राज्य सरकार ने मांग कि है कि इस मामले का निपटारा या तो खुद सुप्रीम कोर्ट कर दे या फिर हाई कोर्ट में इस मामले कि सुनवाई के लिए एक बेंच का गठन कर दे ... बीफ मामले का निस्तारण

Source: Latest Hindi News