राजधानी
दिल्ली में आगामी विधानसभा
चुनाव से पहले सरकार ने लोगों
को एक और तोहफा देते हुए भवन
निर्माण नियमों को सरल बनाने
तथा 100 वर्ग
मीटर तक के प्लाट में निर्माण
के लिए मंजूरी लेने की अनिवार्यता
समाप्त करने का निर्णय लिया
है।
केन्द्रीय
शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया
नायडू ने मंगलवार को दिल्ली
विकास प्राधिकरण को इन नियमों
की अधिसूचना जल्द जारी करने
का निर्देश दिया। शहरी विकास
मंत्रालय के निर्देश पर दिल्ली
शहरी कला आयोग, दिल्ली
विकास प्राधिकरण और नगर निगमों
ने 1983 से
चले आ रहे इन नियमों को सरल
बनाने का काम हाल ही में पूरा
किया था।
इससे
लोगों को भवन निर्माण के लिए
नक्शे की मंजूरी आसानी से तथा
तय समय सीमा में मिल सकेगी।
नए नियमों में पर्यावरण और
जल प्रबंधन से जुड़ी नई चुनौतियों
का समाधान करने की भी कोशिश
की गई है। नए नियमों में 100
वर्ग मीटर
तक के प्लाट में निर्माण के
लिए नक्शेपास कराना जरूरी
नहीं होगा और लोगों को नगर
निगम को सादे कागज पर केवल
निर्माण की जानकारी ही देनी
होगी।
सौ
से दो सौ वर्ग मीटर तक के प्लाट
के लिए नक्शे तथा अन्य प्रक्रिया
को मंजूरी देने के लिए समय
सीमा तय की गई है। दो हजार वर्ग
मीटर से बड़े प्लाट के लिए
सिंगल विंडो प्रणाली शुरू की
जाएगी और इस तरह के आवेदनों
को सभी एजेन्सियों के प्रतिनिधियों
की समिति मंजूरी देगी।
Source: Delhi News from Hindi News Desk
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